बोकारो, फरवरी 1 -- बोकारो, प्रतिनिधि। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पवन कुमार के अदालत में शुक्रवार को दहेज हत्या में दोषी पति चंद्रपुरा तारानारी निवासी शिवम कुमार को 10 वर्ष का सजा सुनाया है। दोषी पति पर चन्द्रपुरा तारमी निवासी 19 वर्षीय पत्नी लक्ष्मी देवी के हत्या का आरोप था। सरकार की ओर से कोर्ट में अभियोजन का पक्ष रखने वाले अपर लोक अभियोजक सर्वेश आनंद सिंह ने यह जानकारी दी है। कहा कि 12 फरवरी 2022 को दोषी का मृतका के साथ हिन्दू रीति रिवाज से चंद्रपुरा मंदिर में शादी हुआ था। इसके बाद दोषी पति समेत सास ससुर एक लाख रुपए दहेज की मांग कर मृतका को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। इसी कड़ी में दो नवंबर 2022 रात दो बजे मारपीट कर बेरहमी से गला घोटकर लक्ष्मी की हत्या कर दी गई। सूचना पाकर जब लक्ष्मी के परिजन उसके ससुराल पहुंचे, तो शव बिस्त...
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