फतेहपुर, जनवरी 31 -- इटावा जिले के ईंट भट्ठा में गर्भवती की हत्या कर यमुना नदी में फेंक गायब करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट-2 अजय सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी पति को दस साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। वहीं मामले में नामजद ससुर, सास और जेठ की पत्रावली पर अलग सुनवाई जारी है। शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने बताया कि हुसैनगंज थाने के गोर्वधनपुर निवासी प्रकाश ने अपनी बेटी बीना देवी की शादी 16 अगस्त 2019 को गांव के मोनू पुत्र शिवबरन के साथ किया था। वादी के मुताबिक शादी के बाद से ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज में 50 हजार नगद व बाइक की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर ससुरालीजन बेटी को प्रताड़ित करते थे। पंचायत में समझौता होने के बाद भी ससुरालीजनों के रवैया नहीं बदला। ससुरालीजन बेटी को इटावा जनपद...