गोरखपुर, जुलाई 20 -- गोरखपुर, मुख्य संवाददाता। हाईराइज अपार्टमेंट्स की बालकनी की रेलिंग या पैरापेट वॉल पर गमले रखना अब कानूनी कार्रवाई की जद में आ सकता है। हाल ही में पुणे की हाईराइज बिल्डिंग से गमला गिरने की घटना में एक बच्चे की मृत्यु के बाद सख्ती की गई है। ऐसे हादसे होने पर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) अध्यक्ष, सचिव और फ्लैट मालिक पर एफआईआर दर्ज होगी। जीडीए ने चेताया है कि कि यदि किसी फ्लैट स्वामी द्वारा बालकनी की रेलिंग पर गमला रखा जाता है और उस कारण कोई दुर्घटना घटित होती है, तो न केवल फ्लैट स्वामी बल्कि सोसाइटी की रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव पर भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। जहां पर आरडब्ल्यूए का गठन नहीं हुआ है, वहां बिल्डर की जिम्मेदारी होगी कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि कोई भी निवासी बालकनी की रेलिंग या...
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