रांची, मार्च 3 -- रांची। आपराधिक षड्यंत्र कर विवेकानंद विद्या मंदिर का खाता खोलकर पैसे गबन और जालसाजी के आरोपी जगन्नाथपुर निवासी अभय कुमार मिश्रा की अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट ने खारिज दी। आरोप है कि रामकृष्ण सेवा संघ के सचिव पद से हटने के बावजूद बैंक में खाता खुलवाया और पैसे का गबन किया। तन्मय मुखर्जी ने चुटिया थाने में इस पर केस किया है। एक आरोपी राजेश कुमार सिंह को पुलिस जेल चुकी है।
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