बस्ती, मई 3 -- बस्ती। सहकारी गन्ना समिति विक्रमजोत के पूर्व अध्यक्ष डॉ. अरविंद कुमार सिंह व समिति के डॉयरेक्टर कुलदीप सिंह की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने फौरी राहत देते हुए रोक लगा दी है। आरोपियों व गन्ना पर्यवेक्षक के बीच हुए विवाद के बाद गन्ना पर्यवेक्षक ने दोनों के खिलाफ दलित उत्पीड़न सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। दो सप्ताह में मामले में बयान हल्फी प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी। विक्रमजोत गन्ना समिति की बैठक पिछले वर्ष 20 नवंबर को हुई थी। समिति में कार्यरत गन्ना पर्यवेक्षक अर्जुन प्रसाद गौड़ भी उपस्थित थे। गन्ना पर्यवेक्षक समिति के डायरेक्टर कुलदीप सिंह के फर्जी अभिलेखों के जरिए गन्ना सप्लाई का कोटा बनवाने के मामले में हुई शिकायत की जांच कर रहे थे। इसी बात को लेकर कुलदीप सिंह की गन्न...
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