बागपत, दिसम्बर 28 -- गन्ना विकास विभाग द्वारा सैनिकों, अर्द्धसैनिक बलों, भूतपूर्व सैनिकों व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान में गन्ना आपूर्ति व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। जिसमें सैनिक कृषक सदस्यों के लिए पृथक व प्राथमिक कोटा लागू किया गया है। जिला गन्ना अधिकारी अमर प्रताप सिंह ने बताया कि उप गन्ना आयुक्त ब्रजेश पटेल ने नवीन गन्ना सट्टा नीति के बारे में जानकारी दी है। जिसके अंतर्गत सैनिक कृषक सदस्यों के लिए पृथक व प्राथमिक कोटा लागू किया गया है। कुल निर्धारित गन्ना पर्चियों में 20 प्रतिशत तक सैनिक कोटा का प्रावधान किया गया है, जिससे उन्हें समयबद्ध लाभ मिल सकेगा। नई व्यवस्था के तहत सैनिक कृषकों को सामान्य कृषकों की तुलना में कम पक्षों में गन्ना पर्चियां उपलब्ध कराई जाएंगी। भूमि नामांतरण न होने की स्थिति में माता या पिता...
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