नई दिल्ली, जनवरी 6 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में वर्ष 2019 में आईईडी विस्फोट में 15 पुलिसकर्मियों की मौत से जुड़े सनसनीखेज मामले में कथित नक्सल समर्थक कैलाश रामचंदानी को अंतरिम जमानत दे दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने कई शर्तों के साथ उसे अंतरिम जमानत दी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि रामचंदानी 29 जून, 2019 को गिरफ्तारी के बाद से जेल में थे। पीठ द्वारा लगाई गई शर्तों में वह अपने पैतृक स्थान गढ़चिरौली में ही रहेंगे और विशेष एनआईए अदालत की पूर्व अनुमति के बिना बाहर नहीं जा सकेंगे। पीठ ने कहा कि वह केवल मुंबई स्थित विशेष एनआईए अदालत में सुनवाई के लिए गढ़चिरौली से बाहर जा सकते हैं और उन्हें हर हफ्ते एक बार स्थानीय पुलिस थाने में रिपोर्ट करना होगा। इसके अलावा आरोपी को पुलिस ...