नई दिल्ली, सितम्बर 17 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को बीएमडब्ल्यू कार दुर्घटना मामले में गिरफ्तार महिला गगनप्रीत कौर की न्यायिक हिरासत 27 सितंबर तक बढ़ा दी है। हादसे में वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी की मौत हो गई थी, जबकि उनकी पत्नी घायल हो गई थीं। न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकित गर्ग की कोर्ट ने आरोपी गगनप्रीत को अदालत में पेश किए जाने के बाद उनकी हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया। गगनप्रीत की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने दुर्घटनास्थल की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने की अर्जी दायर की, जिस पर अदालत ने नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई गुरुवार के लिए तय की। अधिवक्ता गुप्ता ने दलील दी कि सामान्य सड़क दुर्घटना का मामला बदलकर भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) में दर्ज कर दिया गया है, जो पहले की आईपी...