आगरा, सितम्बर 22 -- गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में आरोपित अतुल निवासी लोहामंडी को अदालत ने दोषी पाते हुए एक वर्ष के कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। एडीजीसी शशि शर्मा ने वादी समेत चार गवाह पेश किए। वादी ओमप्रकाश निवासी खातीपाड़ा ने थाना लोहामंडी में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि 30 जनवरी 24 की रात वह नौबस्ता चौराहे से अपने घर जा रहा था। रास्ते में आरोपित ने उससे अकारण विवाद कर जान से मारने की नीयत से चेहरे पर ताबड़तोड़ ब्लेड से प्रहार किए। कुछ लोगों को आता देख आरोपित भाग गया। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया।

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