नई दिल्ली, दिसम्बर 25 -- 'क्लबों को ईएफआई प्रशासन में मतदान का अधिकार नहीं' नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा है कि भारतीय घुड़सवारी महासंघ (ईएफआई) से संबद्ध क्लबों को महासंघ के प्रशासन में मतदान का अधिकार नहीं है, जिससे राज्य संघों का महत्व बढ़ गया है। न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने चंडीगढ़ स्थित एक घुड़सवारी क्लब और उससे जुड़े पक्षों की याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि ईएफआई चुनावों में क्लबों और संस्थागत सदस्यों की भागीदारी राष्ट्रीय खेल संहिता के विपरीत थी। अदालत ने 23 दिसंबर को आदेश में कहा कि खंड 3.9 और 3.10 में स्पष्ट कहा गया है कि राष्ट्रीय महासंघ के निर्वाचक मंडल में मतदान के अधिकार क्लबों या व्यक्तिगत सदस्यों के लिए नहीं बल्कि संबद्ध राज्य संघों (एसए) और केंद्र शासित प्रदेश संघ...
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