नई दिल्ली, अप्रैल 30 -- एआईएफएफ संविधान पर उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को पूर्व न्यायाधीश एल नागेश्वर राव द्वारा तैयार अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के संविधान के मसौदे को अंतिम रूप देने के मुद्दे पर फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और जॉयमाल्या बागची ने रंजीत कुमार, राहुल मेहरा और न्यायमित्र गोपाल शंकरनारायणन की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा। पीठ ने विभिन्न राज्य फुटबॉल संघों और पूर्व खिलाड़ियों द्वारा संविधान के मसौदे पर उठाई गई आपत्तियों पर कई दिनों तक सुनवाई की। मुक्केबाजी : चुनाव अधिकारी की नियुक्ति की मांग पर जवाब मांगा नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को भारतीय मुक्केबाजी महासंघ और केंद्र से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें महासंघ के चुनाव कराने ...
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