बदायूं, सितम्बर 25 -- बदायूं। अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दिनेश तिवारी ने किशोरी को गन्ने के खेत में खींचकर छेड़छाड़ के आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने दोषी को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसे साथ ही 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का हुक्म सुनाया। विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी के अनुसार वादिनी ने 156 (3) द.प्र.स. के तहत प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया कि उसकी 17 साल की धेवती उसके घर में रहकर कक्षा 12 की पढ़ाई एक स्कूल से कर रही थी। 18 मार्च 2024 को समय पूर्वाह्न बजे खेत पर खाना देकर वापस आ रही थी , तभी पहले से घात लगाए बैठे आकाश ने उसे जबरन रोक लिया और गन्ने के खेत ले गया। आरोप था कि यहां आकाश ने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की और जबरन बलात्कार ...
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