मुजफ्फरपुर, जुलाई 29 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। हथौड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में तीन वर्ष पहले खेत में सरसों उखाड़ रही 17 वर्षीया किशोरी के साथ छेड़खानी व दुष्कर्म के प्रयास मामले में सुनील सहनी को मंगलवार को दोषी करार दिया गया। सेशन ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा ने उसे दोषी ठहराया। उसे छह अगस्त को विशेष कोर्ट सजा सुनाएगी। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट नरेंद्र कुमार ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्यों को पेश किया। किशोरी की मां ने विशेष कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। इसमें कहा था कि छह मार्च 2022 को उसकी बेटी नदी किनारे स्थित खेत में सरसों उखाड़ रही थी। उसी समय वहां सुनील सहनी पहुंचा। उसने बेटी के साथ छेड़खानी करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया। शोर मचाने पर वह भाग निकला। इसको लेकर गांव में पंचायती कराई गई। प...
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