मुजफ्फरपुर, फरवरी 13 -- मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। शहर के चर्चित खुशी अपहरण कांड में हाईकोर्ट ने सीबीआई से अब तक की कार्रवाई का ब्योरा मांगा है। इसको लेकर गुरुवार को हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण कुमार झा ने सुनवाई की। इसमें सीबीआई को 27 फरवरी से पहले काउंटर एफिडेट दायर कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। अपहृत बच्ची खुशी के पिता राजन साह ने 12 जून 2024 को हाईकोर्ट में सीबीआई के निदेशक के खिलाफ क्रिमिनल रिट दाखिल की थी। इस पर राजन के अधिवक्ता ओमप्रकाश कुमार पक्ष रख रहे हैं। अधिवक्ता ने बताया कि गुरुवार को सुनवाई के बाद जस्टिस अरुण कुमार झा ने सीबीआई के वकील को दो सप्ताह में जवाब फाइल करने का आदेश दिया है। मामले में सुनवाई की अगली तारीख 27 फरवरी तय की गई है। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने पक्ष रखा कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद 15 दिन विलंब से सीबी...
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