भभुआ, फरवरी 7 -- भभुआ शहर को ओडीएफ प्लस घोषित किए जाने के बाद खुले में शौच व पेशाब करना दंडनीय अपराध माना गया है नगर परिषद प्रशासन ने शहरवासियों से 17 फरवरी तक मांगा सुझाव और आपत्ति बोले शहरवासी, नगर के बदहाल शौचालय व मूत्रालय को दुरूस्त कराए प्रशासन (पेज चार की फ्लायर खबर) भभुआ, कार्यालय संवाददाता। अब नगर परिषद प्रशासन शहरी क्षेत्र में खुले में शौच और पेशाब करने पर 500 रुपए का अर्थदंड लगा सकता है। नगर परिषद का मानना है कि भभुआ शहर को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है। ऐसे में खुले में शौच और मूत्र त्याग करना दंडनीय अपराध है। ऐसा कृत्य करते पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति से अधिकतम 500 रुपया अर्थदंड वसूला जा सकता है। हालांकि इसे लागू करने से पहले नगर परिषद प्रशासन ने शहरवासियों से 17 फरवरी तक उनसे आपत्ति, सुझाव और प्रतिक्रिया की मांग की है। ऐसे म...
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