जमुई, फरवरी 24 -- झाझा । नगर संवाददाता बिना अनुज्ञप्ति की अवैध दुकानों को बिहार नगरपालिका अधिनियम , 2007 की धारा 345(4) के तहत बंद किए जाएं। खुले में अस्वस्थप्रद परिस्थितियों में मांस की बिक्री और मृत पशुओं के प्रदर्शन पर रोक की मांग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद झाझा के पूर्व कार्यकर्ता व सामाजिक कार्यकर्ता सूरज बरनवाल ने किया है। बताया कि खुले में मांस बिकने के विरोध में जिला पदाधिकारी से लोक सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांस बेचने वालों की अहर्ता एवं लाइसेंस के विषय पर सवाल उठाया था, जो जिला पदाधिकारी के यहां विचाराधीन है। वहीं दूसरी ओर नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक - 11/न०वि०/विविध - 47/24 - 746 दिनांक - 21/02/2026 के आलोक में प्रधान सचिव विनय कुमार ने पत्र जारी करते हुए यह निर्देश दिया है कि राज्य सरकार के संज्ञान में यह तथ्य आया...
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