नई दिल्ली, जनवरी 30 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। वर्ष 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा की साजिश के मामले के आरोपी खालिद सैफी को सोशल मीडिया से दूर रहने समेत कई शर्तों पर 13 दिन की अंतरिम जमानत दी गई है। कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी की अदालत ने यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के संस्थापक सैफी की अंतरिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए। आरोपी सैफी को अपने भतीजों की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमाानत दी गई है। इसी बीच सैफी को अपने परिवार के साथ रमजान मनामने की अनुमति भी दी गई। अदालत ने कहा है कि आरोपी सैफी अपनी रिहाई के बाद किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेगा। वह अपनी अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान दिल्ली, एनसीआर का इलाका नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा आरोपी सैफी मीडिया से संपर्क नहीं करेगा। किसी भी कीमत पर ...