नई दिल्ली, जनवरी 3 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। दिल्ली हिंसा की साजिश के आरोप में आतंकवाद निरोधक कानून के तहत जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य आरोपियों को जमानत मिलेगी या नहीं, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट सोमवार को फैसला सुनाएगा। जस्टिस अरविंद कुमार और एन.वी. अंजारिया की पीठ ने 10 दिसंबर को सभी पक्षों को सुनने के बाद उमर खालिद, शरजील इमाम के अलावा, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। आरोपियों ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा 2 सितंबर, 2025 को पारित फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें उनको जमानत देने से से इनकार कर दिया गया था। खालिद समेत सभी आरोपी करीब 5 साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं। आरोपियों की ...