लखनऊ, दिसम्बर 30 -- कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि प्रदेश में खाद की बिक्री में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पर आरोपी विक्रेता के खिलाफ एफआईआर कराने के साथ लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। उन्होंने मंगलवार को यूरिया, डीएपी, एनपीके व अन्य उर्वरकों की उपलब्धता की समीक्षा के दौरान उर्वरक कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों और विभागीय अधिकारियों से यह बात कही। उन्होंने कहा कि सब्सिडी वाले उर्वरकों के साथ किसी भी प्रकार के अन्य उत्पादों की जबरन बिक्री (टैगिंग) पूरी तरह अवैध है। किसी भी जिले में इस प्रकार की शिकायत मिलने पर संबंधित कंपनी, थोक विक्रेता व खुदरा विक्रेता के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जानकारी में आया है कि कुछ स्थानों पर किसानों को यूरिया तभी दिया जा रहा है, जब वे अन्य उ...
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