इटावा औरैया, फरवरी 12 -- इटावा, संवाददाता। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उमेश यादव ने 17 साल पुराने खाद्य अपमिश्रण एक्ट के एक मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर उसे एक साल की सजा ओर एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। खाद्य निरीक्षक अपनी टीम के साथ 15 नवंबर 2007 को जा रहे थे। कुनैरा गांव के पास एक व्यक्ति दूध बेचता दिखा। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम मनोज यादव निवासी मोहल्ला शाहग्रान कोतवाली बताया। जब टीम ने दूध की जांच की तो दूध में मिलावट पाई गई। मिलावट पाए जाने पर मनोज के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने छानबीन के बाद उसके खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में पेश कर दिए। मामले की सुनवाई अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में हई अभियोजन अधिकारी जगदीश प्रसाद द्वारा पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने मनोज को ...