मथुरा, मई 11 -- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत वितरण माह मई, 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण की अंतिम तिथि 25 मई से घटाकर 20 मई तक कर दी गई है। इसके आदेश आयुक्त भूपेन्द्र एस चौधरी ने दिए हैं। आदेश में कहा गया कि यह सुनिश्चित करें कि कोई भी लाभार्थी अनुमन्य वस्तुओं की प्राप्ति से वंचित न रहे। वितरण की समयावधि में परिवर्तन के सम्बन्ध में पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जाए, जिससे लाभार्थी/राशन कार्डधारक परिवर्तित समयावधि में खाद्यान्न प्राप्त कर सकें और उनके मध्य कोई भ्रम की स्थिति न रहे। आवश्यक वस्तुओं के वितरण के सम्बन्ध में आदेशों का पालन किया जाए। जिला पूर्ति अधिकारी सतीश मिश्रा के अनुसार राशन वितरण 20 मई तक कराया जाएगा। राशन कार्ड धारकों को विभिन्न माध्यमों से इसकी जानकारी दी जा रही है। अधिकारी निरीक्षण...