अहमदाबाद, अगस्त 31 -- अहमदाबाद जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने दो बैंकों को एक उपभोक्ता को ब्याज सहित पैसे लौटाने का आदेश दिया है। उपभोक्ता ने अपने एसबीआई बैंक के एटीएम कार्ड से बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से 10000 रुपए निकाले थे। उनके खाते से रकम डेबिट हो गई थी, लेकिन एटीएम से नकदी नहीं निकली। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, अहमदाबाद जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने दो बैंकों को एक उपभोक्ता को 10000 रुपए वापस करने का आदेश दिया है। साथ ही मानसिक प्रताड़ना और मुकदमेबाजी पर हुए खर्च के लिए 5000 रुपए भी देने का आदेश दिया है। यह मामला 8 अगस्त 2018 का है। अहमदाबाद निवासी अखिल सुकांत पॉल ने अपने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करके बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) के एटीएम से 10000 रुपए निकाले थे। उनके खाते से रकम डेबिट ह...