नई दिल्ली, जनवरी 12 -- राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने बैंक खातों से होने वाली ठगी पर अहम फैसला सुनाया है। आयोग ने कहा है कि यदि किसी के खाते से अवैध तरीके से रुपये की निकासी होती है और इसमें खाताधारक की गलती या लापरवाही नहीं है, तो 10 दिन के भीतर निकाली गई रकम वापस करना बैंक की जिम्मेदारी है। शीर्ष उपभोक्ता आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक के 2017 के सर्कुलर के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए यह फैसला दिया है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एपी शाही और सदस्य भरतकुमार पांड्या की पीठ ने महिला खाताधारक के हक मे फैसला देते हुए राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एसडीआरसी) के फैसले के खिलाफ बैंक की अपील को खारिज कर दिया। हाल ही में पारित फैसले में शीर्ष उपभोक्ता आयोग ने कहा कि खाते से लेनदेन की प्रकृति और समय (शाम- सात बजे और रात के 12 से ...
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