गाज़ियाबाद, जुलाई 20 -- गाजियाबाद। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ फसल के लिए बीमा किए जा रहे हैं। बीमा कराने के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई है। जिला कृषि अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि बीमा कराने के लिए किसानों को अपना आधार कार्ड, स्वप्रमाणित फसल बुवाई का घोषणा पत्र, खतौनी की नकल, बैंक पासबुक की छायाप्रति की आवश्यकता है। फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, चक्रवाती वर्षा, ओलावृष्टि, बादल फटना, भूस्खलन, आकाशीय बिजली गिरने के कारण नुकसान होने पर किसानों को लाभ दिया जाता है।

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