गुमला, दिसम्बर 15 -- गुमला। जिला उपभोक्ता फोरम ने सोमवार को सिसई रोड गुमला निवासी अजय कुमार की शिकायत पर सुनवाई करते हुए ओला कंपनी शोरूम, हरमू बाईपास रोड और सर्विस मैनेजर ओला कंपनी शोरूम रातू रोड रांची के विरुद्ध फैसला सुनाया।मामले के अनुसार अजय कुमार ने एक लाख 30 हजार रुपये मूल्य की ओला स्कूटी खरीदी थी। जिसमें एक हजार रुपये ऑनलाइन भुगतान भी शामिल था। कुछ समय बाद स्कूटी खराब हो गई। शिकायतकर्ता द्वारा बार-बार शोरूम में आवेदन देने के बावजूद केवल आश्वासन मिलता रहा और स्कूटी ठीक नहीं की गई। उपभोक्ता फोरम ने विपक्षियों को निर्देश दिया कि वे स्कूटी की मरम्मत कर सौंपें अथवा नई स्कूटी उपलब्ध कराएं। 30 दिनों में आदेश का पालन नहीं होने पर छह प्रतिशत ब्याज के साथ दो हजार रुपये मानसिक व शारीरिक क्षति और दो हजार रुपये वाद खर्च के रूप में भुगतान करना ह...