कानपुर, दिसम्बर 14 -- कानपुर। खराब टीवी बेचना और फिर उसको ठीक न कराना कंपनी को महंगा पड़ा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने कंपनी के खिलाफ फैसला दिया। अब बिक्री किया खराब टीवी लेकर नया देने या फिर कीमत 22499 रुपये लौटाने होंगे। मुकदमा दाखिल करने की तारीख से भुगतान तक आठ प्रतिशत ब्याज देना होगा। 15 हजार रुपये हर्जाना और छह हजार रुपये मुकदमा खर्च भी देने का आदेश दिया है। मालवीय विहार कर्रही बर्रा निवासी जतिन सचान ने एक मई 2023 को आयोग में वनप्लस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यूबी सिटी विट्ठल माल्या रोड अशोक नगर बेंगलुरु के खिलाफ वाद दाखिल किया था। इसमें कहा था कि उन्होंने 23 जनवरी 2022 को आर्डर देकर 22499 रुपये का भुगतान कर फुल एचडी एलईडी स्मार्ट टीवी खरीदा था। टीवी ठीक से काम नहीं कर रहा था। इस पर 10 अक्टूबर 2022 को शिकायत दर्ज कराई। इसके बा...