आगरा, जनवरी 30 -- रेस्टोरेंट में खाना खाने गए युवक को न केवल खराब गुणवत्ता का भोजन परोसा गया, बल्कि सर्विस पर आपत्ति जताने पर कर्मचारियों द्वारा अभद्रता भी की गई। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम ने इसे सेवा में कमी और मानसिक उत्पीड़न मानते हुए पिंच ऑफ स्पाइस रेस्टोरेंट के मालिक/प्रबंधक को पीड़ित को 55 हजार रुपये हर्जाना व वाद व्यय देने का आदेश दिया है। शालीमार एन्क्लेव, थाना कमला नगर निवासी आशीष गर्ग ने आयोग में वाद दायर किया था। उन्होंने बताया कि 23 जून 2025 को वह अपने परिजन व रिश्तेदारों के साथ वजीरपुरा, संजय प्लेस स्थित पिंच ऑफ स्पाइस रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। वहां सर्विस बेहद खराब थी और भोजन की गुणवत्ता भी संतोषजनक नहीं थी। शिकायत करने पर कर्मचारी और मैनेजर नाराज हो गए और सबके सामने अभद्र व्यवहार किया। भोजन के बाद 1797 र...