बिहारशरीफ, सितम्बर 2 -- बिहारशरीफ। खरवार जाति के सदस्यों को अब अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र निर्गत करने का आदेश सभी डीएम को दिया गया है। लगभग सभी जिलों में इस जाति के लोग रहते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव ने लिखे पत्र में कहा है कि इस जाति के लोगों को एसटी का प्रमाणपत्र निर्गत नहीं हो पा रहा है। ऐसे में यह समाज अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित हो रहे हैं।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.