धनबाद, अक्टूबर 22 -- धनबाद, विशेष संवाददाता खनिज उत्पादन बढ़ाने के लिए नीलाम की गई खदानों के संचालन में तेजी लाने पर जोर देते हुए खान मंत्रालय ने खनिज (नीलामी) नियम, 2015 में संशोधन किया है। संशोधित नियामावली ज्यादा व्यावहारिक है। आवंटियों को कई राहत भी है। वहीं राज्य सरकारों के सक्रिय करने की कोशिश की गई है। यदि राज्य सरकार बोलीदाता की ओर से अग्रिम भुगतान और निष्पादन सुरक्षा की पहली किस्त जमा करने के 30 दिनों (पहले के 15 दिनों के प्रावधान से बढ़ाकर) के भीतर पसंदीदा बोलीदाता को आशय पत्र (लेटर ऑफ इंटेंट) जारी नहीं करती है तो राज्य सरकार को देय अग्रिम भुगतान की दूसरी किस्त की राशि आशय पत्र जारी करने में प्रत्येक माह की देरी के लिए 5% कम हो जाएगी। खान मंत्रालय ने सफल बोलीदाताओं, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ नियमित बैठकों सहित कई कद...
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