बिजनौर, अगस्त 5 -- डीएम ने जिला खनिज फाउंडेशन न्यास की बैठक में बताया कि जिला खनिज फाउण्डेशन न्यासों की संरचना और उनके कृत्यों का विनियमन करने और खनन क्रियाकलापों के प्रभावित क्षेत्रों में विकास सम्बन्धी क्रियाकलाप सम्पादित करने की रीति को विहित करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास नियमावली 2017 का निर्माण किया गया है। सोमवार को जिलाधिकारी जसजीत कौर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा विदुर सभागार में जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास की बैठक संपन्न हुई। डीएम ने बताया कि न्यास निधि उक्त खाते से नियमावली में दी गयी व्यवस्थानुसार कुल धनराशि का कम से कम 60 प्रतिशत खनिज प्रभावित क्षेत्र में पेय जल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियन्त्रण के उपाय, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण, वयोवृद्ध एवं नि:शक्त लोग...
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