चित्रकूट, फरवरी 3 -- चित्रकूट। संवाददाता न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ एस आनंद की अदालत ने खनिज चोरी के मामले में दोषी जमशेद निवासी सोरांव प्रयागराज को जेल में बिताई अवधि की सजा के साथ एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष से कोर्ट में सहायक अभियोजन अधिकारी सिद्धार्थ सिंह ने प्रभावी बहस की।

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