सहारनपुर, नवम्बर 11 -- डीएम मनीष बंसल तथा निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के निर्देशानुसार जनपद में उपखनिजों का परिवहन करने वाले समस्त वाहन स्वामी एवं चालक अपने वाहनों का पंजीयन विभागीय पोर्टल पर, एआईएस 140 जीपीएस डिवाईस लगाते हुए, 15 नवंबर से पूर्व इंटीग्रेशन अवश्य कर लें अन्यथा कि स्थिति में उपखनिज परिवहन हेतु प्रपत्र ई-एमएम-11 जनित नहीं होगा। खान अधिकारी ने बताया कि इसके साथ ही 15 नवंबर के बाद बिना वीटीएस पंजीकरण एवं जीपीएस डिवाईस इंटीग्रेशन के उपखनिज का परिवहन अवैध माना जाएगा। साथ ही पट्टाधारकों, भण्डारणकर्ताओं, स्टोन क्रेशर स्वामियों, वाहन स्वामियों को निर्देश दिए कि उपखनिज का परिवहन करने वाले वाहनों को पोर्टल में पंजीयन कराकर सिस्टम में इंटीग्रेशन करा लें। वाहनों के वीटीएस पंजीयन एवं एआईएस 140 जीपीएस डिवाईस लगाने हेतु जल्द ही कैम...