शामली, फरवरी 23 -- न्यायालय ने खनन अधिनियम में दोषी को सजा सुनाई है। वर्ष 1998 में थाना झिंझाना पर जबरा उर्फ झबरा निवासी गांव दभेड़ी कैराना के विरुद्ध रेत चोरी और खनन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। शुक्रवार को कैराना स्थित सिविल जज जूनियर डिवीजन/ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि की कारावास और तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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