रांची, जनवरी 29 -- रांची, संवाददाता। झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (झारेरा) ने राज्य में निबंधित सभी बिल्डर्स, डेवलपर्स और प्रमोटरों को सख्त निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि जिन प्रोजेक्ट्स का कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट अब तक जमा नहीं किया गया है, उन्हें ऑन-गोइंग प्रोजेक्ट माना जाएगा। ऐसे सभी प्रोजेक्ट्स के लिए क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। झारेरा ने यह भी कहा है कि यदि किसी प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, तो संबंधित बिल्डर या प्रमोटर को उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट अविलंब कार्यालय में जमा करना होगा। प्राधिकरण के अनुसार, एक जनवरी से 31 दिसंबर अवधि से संबंधित तिमाही प्रगति प्रतिवेदन अपडेट करने के लिए झारेरा पोर्टल को 16 जनवरी ...