नई दिल्ली, मई 7 -- सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के संघ द्वारा साझा विधि प्रवेश परीक्षा (क्लैट) के लिए प्रश्न तैयार करने के 'लापरवाह तरीके पर बुधवार को नाराजगी जताई। न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने क्लैट स्नातक-2025 में कुछ प्रश्नों से संबंधित गलतियों का उल्लेख किया। पीठ दिल्ली हाईकोर्ट के 23 अप्रैल के फैसले को चुनौती देने वाले एक उम्मीदवार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि शिक्षा जगत के मामलों में अदालत हमेशा हस्तक्षेप करने में 'बहुत धीमी रही है क्योंकि उसके पास ऐसे मुद्दों में विशेषज्ञता नहीं है। अदालत ने कहा कि जब शिक्षाविद भी इस तरह की गलती करते हैं जिससे लाखों छात्रों का कॅरियर प्रभावित होता है, तो अदालत के पास कोई और विकल्प नहीं बचता। छह प्रश्नों पर वि...
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