आगरा, फरवरी 10 -- बीमा कंपनी ने क्षतिग्रस्त कार के बीमा की रकम अदा नहीं की। पीड़िता ने न्याय के लिए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का दरवाजा खटखटाया। आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार एवं सदस्य राजीव कुमार ने दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से पीड़िता को क्लेम के 2.72 लाख रुपये छह प्रतिशत ब्याज सहित दिलाने के आदेश दिए। साथ ही कहा कि मानसिक पीड़ा व वाद व्यय के भी 15 हजार दें। करबला रोड थाना न्यू आगरा निवासी चारु कुशवाह ने आयोग में मामला प्रस्तुत किया था। बताया था कि उन्होंने 15 जनवरी 2021 में अपनी कार का दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से कराया था। 26 मार्च 2021 को कोसीकलां मथुरा में कार हादसे में क्षतिग्रस्त हो गई। पीड़िता ने तुरंत ब्रोकर मैसर्स पॉलिसी बाजार को घटना के बारे में जानकारी दी। सभी औपचारिकताएं पूरी कर क्लेम किया। नौ महीने तक क्ल...
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