आगरा, अप्रैल 7 -- बीमित कार के दुर्घटनाग्रस्त होने पर सही कराने में खर्च धनराशि के लिए पीड़ित को लंबी कानूनी लड़ाई के बाद न्याय मिला है। सोमवार को आयोग के अध्यक्ष आशुतोष एवं सदस्य पारुल कौशिक ने 22 साल बाद वादी को 33 हजार 368 रुपये का चेक सौंपा। वादी सतीश चंद्र शल्या द्वारा वर्ष 2003 में विपक्षी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध अपनी कार दुर्घटनाग्रस्त होने पर परिवाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय में प्रस्तुत किया। आयोग के आदेश के बाद भी भी बीमा कंपनी ने धनराशि नहीं दी। राज्य आयोग से बीमा कंपनी की अपील निरस्त होने के बाद वादी द्वारा विपक्षी से धनराशि वसूल करने के लिए इजराय वाद प्रस्तुत किया। वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया।
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