नई दिल्ली, जनवरी 28 -- केंद्र सरकार 1968 के शत्रु संपत्ति कानून में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बजट सत्र में ही सरकार विधेयक लाकर इस कानून में बदलाव कर सकती है। इन बदलावों के बाद शत्रु संपत्तियों का मालिकाना हक सीधे केंद्र सरकार के हाथ में आ जाएगा। इसके बाद इन संपत्तियों को इस्तेमाल जनहित के कार्यों में किया जा सकता है। बता दें कि अभिनेता सैफ अली खान की 15 हजार करोड़ की संपत्ति को भी 2015 में शत्रु संपत्ति के दायरे में लाया गया था। इस संपत्ति को बचाने के लिए नवाब परिवार ने हाई कोर्ट का रुख किया है।क्या होती हे शत्रु संपत्ति ऐसी संपत्ति जो कि किसी दुश्मन देश के नागरिक या फिर संगठन की हो उसे शत्रु संपत्ति की श्रेणी में रखा जाता है। 1965 में पाकिस्तान से हुए युद्ध के तीन साल बाद यह कानून बनाया गया था। कानून बना...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.