नई दिल्ली, अप्रैल 22 -- दिल्ली के लोगों को अपनी गाड़ियों पर एक और स्टीकर लगाना जरूरी हो गया है। अगर गाड़ी पर ये स्टीकर नहीं हुआ तो उन्हें फाइन भी लग सकता है। इस स्टीकर के जरिए गाड़ी में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल के बारे में पता चलेगा। यह स्टीकर नई और पुरानी, दोनों गाड़ियों पर लगाना जरूरी है। इस नियम को दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के मकसद से लगाया गया है। इसके जरिए अधिकारियों को एक नजर में ये पता चल सकेगा कि गाड़ी किस फ्यूल पर चल रही है। पब्लिक नोटिस के अनुसार, नियमों का पालन न करने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। ये स्टिकर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) का हिस्सा हैं, जिसे 2012-13 में पेश किया गया था और 2019 तक सभी वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। मोटर व्हीकल (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) ऑर्डर 2...
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