शिमला, जुलाई 31 -- क्या इंटर कास्ट मैरिज करने से जाति बदल जाती है? हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने इसको लेकर स्थिति साफ कर दी है। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की जाति जन्म से निर्धारित होती है और दूसरे जाति में विवाह करने से नहीं बदली जा सकती। कोर्ट राज्य सरकार द्वारा दायर एक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रही थी। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार ने फैमिली कोर्ट द्वारा परित एक फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। इसमें फैमिली कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें कहा गया था कि एससी-एसटी एक्ट, 1989 के तहत आरोपी एक महिला पर इसके तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि उसने अनुसूचित जाति (एससी) परिवार में विवाह किया था। जस्टिस राकेश कैंथला की पीठ ने कहा कि जाति किसी व्यक्ति को जन्म के समय दी जाती है और उस...
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