मुजफ्फर नगर, दिसम्बर 5 -- गांव कवाल के ग्रामीण पर बिना गुड़ कोल्हू चलाए जिला पंचायत ने 2620 रुपये का बकाया कर निर्धारित करके नोटिस भेजा। गांव कवाल निवासी वकील पुत्र शब्बीर ने बताया कि उन्होंने तथा उनके परिवार के बुजुर्गों ने कभी कोई गुड़ कोल्हू नहीं चलाया है। इसके बावजूद जिला पंचायत की ओर से उनके नाम 2620 रुपये का बकाया कर निर्धारित का नोटिस भेजा गया है। जिसमें सन् 2021-24 का कर निर्धारित 1810 रुपये तथा सन् 2024-25 का कर 810 रुपये का कर निर्धारित किया गया है। इस नोटिस की आपत्ति की सुनवाई 23 दिसंबर को जानसठ में बीज गोदाम खतौली मोड पर सुबह 10 बजे का समय रखा गया है। वकील का कहना है कि वे इस नोटिस के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराएंगे।

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