नई दिल्ली, फरवरी 6 -- सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट कोलेजियम द्वारा की गई एक सिफारिश को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि ऐसे मुद्दे 'न्यायसंगत' नहीं हैं और प्रशासनिक पक्ष से निपटने के लिए सक्षम प्राधिकारी पर छोड़ दिए जाने चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि जिस मुद्दे को उठाने का प्रयास किया जा रहा है, वह न्यायोचित नहीं है। ऐसे मुद्दों पर प्रशासनिक पक्ष के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाना जरूरी है। हमें रिट याचिका पर विचार करना जरूरी नहीं लगता। अदालत उस याचिका की सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि हाईकोर्ट की कोलेजियम की सिफारिश अमान्य थी क्योंकि वरिष्ठ जज में से एक, न्यायमूर्ति निशा बानू, विचार-विमर्श का हिस्सा नहीं थीं। केंद्र...
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