अमरोहा, नवम्बर 12 -- अमरोहा, संवाददाता। खेत पर हुए झगड़े के बाद किसान की लाठी-डंडे और सरियों से पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में अदालत ने दोषी किसान और उसके दो बेटों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 40-40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। फिलहाल, तीनों जमानत पर थे। अदालत से सजा सुनाए जाने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए जेल भेज दिया गया। अर्थदंड की धनराशि में से एक लाख रुपये मृतक के परिजनों को दिए जाएंगे। 17 मार्च 2020 का यह हत्याकांड डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव भीकनपुर मूंढा में अंजाम दिया गया था। यहां गांव में किसान मेहंदी हसन का परिवार रहता है। वारदात वाले दिन उनके बेटे जानी बाकर और बाबू हसन अपने खेत में काम कर रहे थे। उसी दौरान उनकी पड़ोसी खेत मालिक तशाबुल से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। हालांकि, दूसरे खेतो...
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