अमरोहा, जनवरी 10 -- अमरोहा, संवाददाता। कक्षा चार के छात्र से कुकर्म के मामले में अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। दोषी जमानत पर था, अदालत से फैसला सुनाए जाने के बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। 16 नवंबर 2020 की घटना डिडौली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की थी। यहां रहने वाला एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ मजदूरी करने मुरादाबाद जाता था। उनका दस वर्षीय बेटा स्थानीय एक स्कूल में कक्षा चार का छात्र था। घटना वाले दिन शाम में करीब 5:30 बजे छात्र बकरी चराने के लिए गांव के जंगल में गया था। उसी दौरान क्षेत्र के एक ईंट भट्ठे पर काम करने वाला दिनेश लकड़ी दिलाने के बहाने छात्र को बहला कर गन्ने के खेत में ले गया और वहां उसके साथ कुकर्म किया था। घटना के बाद आरोपी मौके से भाग गया था। बदहवास हालत में...
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