अमरोहा, फरवरी 21 -- जानलेवा हमले में उम्रकैद सजायाफ्ता दो सगे भाई समेत तीन दोषियों को कोर्ट ने दस-दस साल जेल की सजा सुनाई। तीनों पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। तीनों जेल में सजा काट रहे हैं। हत्या के मुकदमे की रंजिश में पीड़ित परिवार पर हमला किया गया था। वहीं, घटना में शामिल चार अन्य आरोपियों की पत्रावली पर सुनवाई जिला जज की कोर्ट में विचाराधीन है। घटना नौगावां सादात थाना क्षेत्र के गांव बांसखेड़ी की थी। 18 फरवरी 2018 को गांव के रहने वाले किसान फहमीद गांव पृथीपुर निवासी होरी सिंह के ट्यूबवेल से फसल की सिंचाई का कार्य कर रहे थे। फहमीद फसल में खाद बिखेरकर सिंचाई करने के लिए लाइट आने का इंतजार कर रहे थे। रात में करीब साढ़े आठ बजे लाइट आने पर फहमीद ट्यूबवेल चलाकर घर लौट रहे थे। रास्ते में हमलावरों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उनकी हत्या क...