पूर्णिया, फरवरी 22 -- पूर्णिया, कार्यालय संवाददाता। हाइकोर्ट पटना के निर्देश पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कन्हैयाजी चौधरी की ओर से जारी आदेश के अनुसार 6 मार्च से न्यायालय में कई श्रेणी के मामलों की फाइलिंग केवल ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार की जाएगी। निर्धारित तिथि के बाद इन मामलों में किसी भी प्रकार की फिजिकल फाइलिंग मान्य नहीं होगी। न्यायालय प्रशासन ने इसे न्यायिक कार्यप्रणाली के डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि हाइकोर्ट पटना के पत्रों के आलोक में यह नई व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके तहत बी.पी. (जमानत याचिका), ए.बी.पी. (अग्रिम जमानत याचिका), कम्प्लेंट केस (परिवार पत्र), एन.आई. एक्ट से संबंधित मामले तथा फैमिली कोर्ट से जुड़े सभी पारिवारिक विवादों के वाद अब केवल ऑन...