मथुरा, नवम्बर 12 -- मथुरा। टैक्स चोर को न्यायिक मजिस्ट्रेट छाता ने कोर्ट की कार्रवाई चलने तक खड़े रहने और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोसीकलां पुलिस ने टैक्स चोरी के आरोप में हाथरस के थाना मुरसान स्थित टुकसान निवासी उमेश कुमार के खिलाफ वर्ष 2002 में रिपोर्ट दर्ज की थी। इस मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट छाता के यहां हुई। गत दिवस न्यायिक मजिस्ट्रेट छाता ने दोषी को कोर्ट की कार्रवाई चलने तक खड़े रहने और 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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