मुजफ्फरपुर, फरवरी 11 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। कोर्ट से गवाहों व आरोपितों के विरुद्ध जारी समन और वारंट को अब पुलिस दबा नहीं सकेगी। ई-समन पोर्टल के माध्यम से कोर्ट से जारी समन और वारंट सीधे डिजिटल रूप में संबंधित थाने को मिलेगा। संबंधित थाने के अधिकारियों को समन का तामिला कराने की सभी कार्यवाही पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। संबंधित कोर्ट भी ई-समन व वारंट की मॉनिटरिंग कर सकेगा। इससे समय की बचत के साथ पुलिस की कार्यशैली में पारदर्शिता और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी। हाईकोर्ट के निर्देश पर मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में ई-समन का ट्रायल शुरू हो गया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इनफॉर्मेशन सॉफ्टवेर (सीआईएस) पर यह सुविधा पहले से उपलब्ध है। इसके माध्यम से ई-समन की सही तरीके से ट्रैकिंग की जा सकती है। केस कलेंडर से जोड़ा जाएगा ई-समन : ट्रायल श...
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