हमीरपुर, फरवरी 6 -- हमीरपुर। कोर्ट परिसरों के आसपास बजने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्र व डीजी पर रोक सख्ती से रोक रहेगी। इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। जनपद न्यायाधीश मनोज कुमार राय ने शुक्रवार की शाम बैठक कर इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इस संबंध में थाना प्रभारी कोतवाली व न्यायालय में तैनात सुरक्षा प्रभारी को निर्देश जारी कर कहा गया है कि डीजे बजने से न्यायिक कार्रवाई बाधित हो रही है। भविष्य में यदि इस प्रकार की गतिविधि पाई जाती है तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कहा कि यदि पुलिस द्वारा इस मामले में लापरवाही बरती जाती तो उनके विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ ही डीजे संचालकों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

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