हाथरस, नवम्बर 24 -- कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा -(A) हाथरस। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट संगीता शर्मा के न्यायालय ने अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को जातिसूचक गालियां देने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना मुरसान क्षेत्र के गांव नगला मल्लू निवासी भगवानदास पुत्र श्यामलाल ने न्यायालय के आदेश से थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। प्रार्थना-पत्र में कहा था कि वह अनुसूचित जाति बाल्मीकि समाज का है। विपक्षी ब्राह्मण है। 25 मार्च को समय करीब रात्रि दस बजे वह गांव के प्रधान के यहां जागरण का प्रसाद पाने गया था। तभी गांव के जयप्रकाश पुत्र बांकेलाल ने जातिसूच...